11 Mar 2019 | 1 min Read
Vavita Bhardwaj
Author | 44 Articles
देश-विदेश में प्रवास के दौरान नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से कई कानून बनाए गए हैं जिनमें समय-समय पर जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ नियम बच्चों को पासपोर्ट जारी करने के लिए लागू किए गए हैं, अच्छी बात तो ये हैं कि पासपोर्ट की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गयी है। फिर भी प्रोसेस थोड़ी मुश्किल है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बेबीचक्रा के इस आर्टिकल में बच्चों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझाया गया है। इस उम्मीद के साथ कि यह जानकरी आपके लिए मददगार साबित होगी, इसीलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
आइए, सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे का पासपोर्ट (Passport For Minor) क्या होता है?
पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज होता है, जिसे आमतौर पर किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से अपने धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। मानक पासपोर्ट में धारक की नाम, जन्मतिथि, जन्मतिथि, तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य पहचान करने वाली जानकारी जैसी जानकारी हो सकती है।
भारत में, पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों को नाबालिग (माईनॉर) माना जाता है। भारत सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक नाबालिग के पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए और उसके पिता के पासपोर्ट में उसका नाम डालने की अनुमति नहीं है। नाबालिगों को 36 पन्नों की एक पूरी पासपोर्ट बुकलेट दी जाती है।
पासपोर्ट और वीज़ा के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक पासपोर्ट देश के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पहचान के लिए जारी किया जाता है। पासपोर्ट का उपयोग नागरिकता के देश को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यदि आपके देश के बाहर यात्रा करते हैं, तो इसका उपयोग आपके नागरिकता वाले देश में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पासपोर्ट में आपकी फोटो, नाम, जन्म तिथि, लिंग और शारीरिक विशेषताएं शामिल हैं। अमेरिकी नागरिकों के लिए, कुछ देशों को केवल पुनः प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अन्य देशों को प्रवेश से पहले वीजा की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा से पहले एक देश-विशेष वीजा की आवश्यकता होने पर आपको पुष्टि करनी चाहिए। बड़े और सरकारी अधिकारियों को अलग-अलग पासपोर्ट दिए जाते हैं।
एक वीज़ा और पासपोर्ट के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक वीज़ा एक पासपोर्ट के भीतर दिया गया समर्थन है जो धारक को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किसी देश में प्रवेश करने, छोड़ने या रहने की आधिकारिक अनुमति देता है।
नाबालिग के पासपोर्ट (Passport For Minor) के लिए माता-पिता या उसके अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, या तो कानूनी अभिभावक या माता-पिता को नाबालिग का पासपोर्ट जारी करने के लिए अपनी सहमति देना जरूरी है। आइए, जानते हैं How To Apply For Minor Passport Online?
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको एक आसान प्रकिया से गुजरना होता है, जिसमें कुछ जरूरी दस्तावेज और फीस भी लगती है। भारत में ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन की प्रकिया कुछ इस प्रकार है –
1. सबसे पहले अपने बच्चे को पासपोर्ट सर्विस वेबसाइट पर रजिस्टर करें।
2. एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
3. अकाउंट दर्ज करें और आवेदन पत्र भरें।
4. एक बार जब आप सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा कर लेते हैं, तो आप पेमेंट कर सकते हैं।
एक बच्चे का पासपोर्ट(Passport for Minor) पांच साल के लिए या उसके 18 साल के होने तक, जो भी पहले हो जाए, वैध होता है। हालांकि, 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग साधारण पासपोर्ट, जो 18 साल की उम्र तक वैध माना जाता है की जगह 10 साल के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10 साल का पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है।
पासपोर्ट सर्विस सेंटर की वेबसाइट एसबीआई पेमेंट पोर्टल का उपयोग करती है। तत्काल के लिए, नियमित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। यदि तत्काल अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो शेष बची राशि का भुगतान पासपोर्ट सेवा केंद्र पर नकद में किया जा सकता है। भुगतान करने के लिए आप निम्न में से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं –
भुगतान का प्रकार | लागू शुल्क |
क्रेडिट कार्ड (वीसा या मास्टरकार्ड) | 1.5% + सेवा कर |
डेबिट कार्ड (वीसा या मास्टरकार्ड) | 1.5% + सेवा कर |
इंटरनेट बैंकिंग (एसबीआई और एसोसिएट बैंक) | एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लिए मुफ्त |
एसबीआई बैंक चालान | फ्री (शर्तें लागू) |
एसबीआई वॉलेट भुगतान | 1.5% + सेवा कर |
बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अलग-अलग स्थितियों में अलग योग्यता और डाक्यूमेंट्स लगते हैं। डाक्यूमेंट्स नीचे लिखे फैक्टर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं-
बच्चे के पासपोर्ट (Passport for Minor) के लिए कई डाक्युमेंट्स मांगे जाते हैं जिनमें से कुछ की लिस्ट नीचे दी जा रही है, ध्यान रखें कि विशेष परिस्थितियों में कुछ और पेपर भी मांगे जा सकते हैं –
बच्चों के पासपोर्ट पर लागू होने वाला शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कौन सी स्कीम चुनी है। यह नाबालिग की उम्र और पासपोर्ट की समय-सीमा पर भी निर्भर करता है। नए पासपोर्ट जारी करने और पासपोर्ट री-इश्यु करने के लिए फीस अलग-अलग होती है। फिर भी लगभग नीचे लिखा खर्चा हो जाता है –
आवेदक की आयु | नियमित पासपोर्ट शुल्क | तत्काल पासपोर्ट शुल्क |
15 साल से कम | Rs .1000 | Rs .3000 |
15 से 18 साल के बीच | Rs .1000 | Rs .3000 |
माईनॉर के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
अब पासपोर्ट में बच्चे के नाम दर्ज करने की अनुमति नहीं है और नए निर्देशों के अनुसार, नाबालिगों के पास एक अलग पासपोर्ट होना चाहिए।
ऐसे में अगर बच्चे के माता-पिता के पास पासपोर्ट है, तो आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट की एक सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। यदि पिता विदेश में है, तो एक शपथ पत्र जो भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित किया गया हो और पासपोर्ट की एक सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
यदि किसी नाबालिग के माता-पिता के पास पासपोर्ट है जिस पर पति या पत्नी का नाम अंकित है, तो बिना किसी पुलिस सत्यापन के पासपोर्ट प्रदान किया जाएगा। यदि पति या पत्नी में किसी एक का नाम मिसिंग है तो उन्हें यह ठीक करवाकर पासपोर्ट री-इश्यु करना होगा।
नहीं, माता-पिता दोनों के पास पासपोर्ट होना अनिवार्य नहीं है।
तो ये थीं बच्चे के पासपोर्ट (Passport for Minor) से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है (How To Apply For Minor Passport Online)। कई देश पासपोर्ट में लगे एक माइक्रोचिप में बायोमेट्रिक जानकारी को शामिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिससे नकली पासपोर्ट और धोखाधड़ी के मामलों पर नियंत्रण हो सके। नागरिक सुरक्षा के लिहाज़ यह जरूरी भी है। किसी को भी जाने या अनजाने में पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हमेशा दिशा-निर्देशों का पालन करें और अधिक जानकारी के लिए पासपोर्ट सर्विस सेंटर जा सकते हैं।
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